रांची, नवम्बर 21 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सारठ विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम को आवश्यकता पड़ने पर जारी करने की अनुमति दे दी। यह आदेश देवघर के डीसी की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई में दिया गया। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने झामुमो विधायक उदय शंकर सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में कहा कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम जो स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी की कस्टडी से जरूरत पड़ने पर जारी किए जा सकते हैं। सुनवाई में प्राथी रणधीर सिंह द्वारा अदालत को बताया गया कि उन्हें आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। वहीं, प्रत्युत्तर दायर होने के बाद याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। रणधीर ने उदय के निर्वाचन को चुनौती दी है। उन पर गलत तर...
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