रांची, नवम्बर 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की अदालत ने सुनवाई के दौरान गुरुवार को सरकार को निर्देश दिया कि तीन माह में सारंडा को अभयारण्य अधिसूचित कर वन अधिकार अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित करें कि वहां आदिवासियों व वनवासियों का अधिकार सुरक्षित रहे। साथ ही क्षेत्र में स्थित स्कूल, रेललाइनें, स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य जन सुविधाएं संरक्षित रहे। कहा, किसी भी स्थिति में वहां खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के 31468.25 हेक्टेयर के बदले 24,941 हेक्टेयर को ही अभयारण्य घोषित करने के अनुरोध को ठुकराते हुए सारंडा वन क्षेत्र के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने को कहा।न्याय मित्र ने भी उ...