मुजफ्फर नगर, फरवरी 7 -- मुजफ्फरनगर। सांप्रदायिक दंगे के दौरान गांव मोहम्मदपुर रायसिंह में हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ व लूट के मामले में 23 आरोपियों को एडीजे कोर्ट नंबर चार ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। भौराकलां पुलिस ने इस मामले में 27 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इनमें से चार आरोपियों की मौत हो चुकी है। जनपद में 7 सितम्बर 2013 को सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इसमे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आठ सितंबर को भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रायसिंह में भीड़ ने धार्मिक नारेबाजी करते हुए दूसरे वर्ग के लोगों के घरों पर हमला बोल दिया था। भीड़ ने गांव के कई मकानों में तोड़फोड़ व लूटपाट कर आग के हवाले कर दिया था। बवाल के दौरान भीड़ ने गांव के रहीसुद्दीन की हत्या कर दी थी। इस मामले में हत्या का पहला मुकदमा एसआई गं...