गाजीपुर, फरवरी 16 -- गाजीपुर, संवाददाता। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी सामूहिक विवाह योजना के तहत फरवरी के तीसरे सप्ताह में वैवाहिक कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए मानक निर्धारित किया गया है। कन्या के अभिभावक यूपी के मूल निवासी हो, निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रूपय दो लाख होगी। वहीं विवाह के लिए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक होना अनिर्वाय है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.