गाजीपुर, जुलाई 12 -- गाजीपुर, संवाददाता। शादी का झांसा देकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। एक को आजीवन कारावास और एक को बीस साल की सजा से दंडित किया। प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि से आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना दुल्लहपुर के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी। कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री को राजू राजभर और पवन राजभर ने शादी का झांसा देकर 12 अगस्त 2018 को रात्रि 9 बजे अपने घर ले जाकर सामुहिक दुराचार किया। उसकी पुत्री किसी तरह जान बचाकर घर आई और आप बीती बताई। आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का डॉक्टरी कराकर न्यायालय में बयान कर...
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