गया, फरवरी 11 -- खिजरसराय थाने से संबंधित नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया। पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश देव प्रिय कुमार की अदालत ने आरोपित बंटी कुमार, अभिषेक कुमार व रोबिन कुमार उर्फ बिट्टू को दोषी करार दिया। बताया गया कि 30 मई 2022 को पीड़िता अपने नए घर से पुराने घर चारा लाने गई थी, उसी मकान में बंटी और अभिषेक कुमार उस मकान में घुस गए और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए मुंह बांधकर दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। देर होने पर जब पीड़िता की भाभी वहां पहुंची तो किसी तरह उसका इलाज करवाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही हुई तथा बचाव पक्ष की ओर से भी सात गवाहों की गवाही हुई। अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 16 फरवरी को निर्धारित की है।
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