रांची, जुलाई 1 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सात साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े मामले में दोषी करार अभियुक्त बिहार के औरंगाबाद निवासी लाला सिंह उर्फ ललन(63 वर्ष) एवं सुखदेव नगर थाना क्षेत्र निवासी रॉकी राम (28 वर्ष) को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त एक साल जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने दोनों को उक्त आरोप में 24 जून को दोषी ठहराया था। दोनों ने घटना को अंजाम 10 फरवरी 2018 को खादगढ़ा बस स्टैंड स्थित चुनवा टोली में दिया था, जब पीड़िता काम करके रात्रि 10 बजे घर लौट रही थी। उसी दौरान दोनों ने मिलकर महिला को जबरदस्ती खींचकर चुनवा टोली ले गया और घटना का अंजाम दिया। घटना को लेकर पीड़ित महिला ने लोअ...