फरीदाबाद, अक्टूबर 17 -- नूंह। विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देकर 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है । यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन की विशेष पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को सुनाया। दोषियों की पहचान नाम साहिल उर्फ काला और रिसाल उर्फ सुस्सा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार यह घटना तीन सितंबर वर्ष 2021 की है। जब पीड़ित जंगल में फसल लेने गई थी तो इसी दौरान आरोपियों ने उसे अकेला देखकर हथियार की नोक पर दुष्कर्म किया था और उसके फोटो तथा वीडियो बनाकर धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो सामग्री वायरल कर देंगे तथा जान से मार देंगे। डर के कारण पीड़िता ने घटना के बारे में तुरंत नहीं बताया। ...
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