महाराजगंज, दिसम्बर 10 -- महराजगंज, वरिष्ठ संवाददाता। जनपद की एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपितों नेवास, हरिकेश तथा रिकेश को जिला जज अरविन्द मलिक ने दोष सिद्ध करार दिया है। प्रत्येक को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता युवती 10 मार्च-2013 की शाम को अपने घर में खाना बना रही थी। उसी समय नेवास, हरिकेश एवं रिकेश उसके घर में घुस आये तथा उसका मुंह दबाकर उसको टांग कर घारी (गौशाला) में ले गये। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान जिला जज अरविन्द मलिक ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों का परिक्षण कर तथा जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई है।
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