इंदौर, मार्च 12 -- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने कथित इंटरटेनमेंट टैक्स चोरी के मामले में गायक हनी सिंह के कंसर्ट के सामान को नगर निगम द्वारा जब्त करने को सही बता दिया है। बता दें कि हाल ही में इंदौर नगर निगम ने इंटरटेनमेंट टैक्स भुगतान नहीं करने को लेकर शो के सामान जब्त कर लिए थे। इसके बाद आयोजकों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने नगर निगम इंदौर के निर्णय को सही ठहराते हुए पांच-पांच लाख रुपए तुरंत जमा करने के आदेश जारी किए हैं। यही नहीं एमपी हाईकोर्ट ने बाकी रकम भी जमा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि हनी सिंह का लाइव कंसर्ट शो इंदौर के एक शॉपिंग मॉल में आयोजित किया गया था। इसके लिए आयोजकों ने कुछ रकम निगम में जमा की थी। लेकिन निगम ने कुल टिकटों की बिक्री के आधार पर इंटरटेनमेंट टैक्स जमा करने का निर्देश ...
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