बागपत, अक्टूबर 29 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने पलड़ा गांव की सानिया के हत्यारोपी फुफेरे भाई शान मोहम्मद निवासी सुन्ना जिला शामली की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस हत्याकांड में सानिया के पिता समेत कई आरोपी जेल में बंद है और पुलिस ने उसके उसके तहेरे भाई आरिस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। पलड़ा गांव की रहने वाली सानिया 15 जुलाई को अपने प्रेमी सागर के साथ हिमाचल चली गई थी। उसकी तलाश में जुटे परिवार वालों ने दोनों को हिमाचल के उन्ना जिले से पकड़कर पिटाई की और फिर नलकूप पर बंधक बनाकर पीटा गया। 23 जुलाई को प्रेमी से शादी की जिद पर परिवार वालों ने सानिया की हत्या कर शव दबा दिया। शिकायत होने के पुलिस ने शव निकालकर दो बार पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सानिया की हत्या में शामिल भाई साहिब, चचेरे भाई सादिक, ताऊ मतल...
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