हाथरस, जुलाई 6 -- हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय महेंद्र कुमार रावत के न्यायालय ने 7 वर्षीय बच्चे की दो हत्यारोपियों की जमानत खारिज कर दी है। मामला मुरसान क्षेत्र के गांव खुटीपुरी जाटान मे 8 मई का है। अभियोजन पक्ष की ओर से बृजमोहन राही एडवोकेट ने बताया कि थाना मुरसान क्षेत्र के गांव खुटीपुरी जाटान के रहने वाले प्रेम सिंह ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि मेरा 7 वर्षीय पोता भोला उर्फ जीवन अपने घर के पास चक्की से करीब 3:00 बजे गायब हो गया। जब ज्यादा समय से भोला किसी को नजर नहीं आया तो मैंने व मेरे पारिवारी जनों को चिंता होने लगी। इसके बाद भोला को तलाशना शुरू कर दिया, फिर भी कुछ पता नहीं चला है। इस मामले को पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कर लिया। इस मामले में विवेचना के दौरान अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए। इस मामले मे...