प्रतापगढ़ - कुंडा, नवम्बर 12 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पारुल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए महेशगंज के हरि प्रसाद मौर्य को 20 वर्ष के कारावास, 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय, मानसिक आघात की पूर्ति के लिए प्रदान की जाए। वादी मुकदमा के अनुसार 2 जून 2023 की रात उसकी सात वर्षीय बच्ची पीड़िता कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। नशे में धुत आरोपी बुजुर्ग हरी प्रसाद उसकी बेटी को बहका फुसलाकर कर अपने घर ले गया। आरोपी ने वादी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। वादी की बेटी रोते हुए शोर मचाया तो आरोपी ने दरवाजा बंद कर उसे खदेड़ दिया। पीड़िता घर पहुंचकर वादी को घटना की जानकारी दी। कोर्ट में इस प्रकरण म...