अलीगढ़, जून 7 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। टप्पल क्षेत्र में दो साल पहले सात साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो तृतीय विनय तिवारी की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जो उसके शेष प्राकृतिक जीवन तक प्रभावी रहेगा। साथ ही उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा ने बताया कि टप्पल क्षेत्र के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 23 जून 2023 को रात नौ बजे उनकी सात साल की बेटी दुकान से खाना देकर लौट रही थी। रास्ते में कस्बे का कुलदीप उर्फ कालिया व एक बाल अपचारी मिले, जिन्होंने बेटी का हाथ पकड़ लिया। साथ में खेलने के लिए चलने की कहने लगे। बेटी ने मना किया तो जबरन उसे किनारे ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया...