वाराणसी, फरवरी 13 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट, तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने सात वर्षीय बेटी का शारीरिक शोषण करने में चिकित्सक पिता और ताऊ को दोषी पाया। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी संदीप जायसवाल एवं अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह के मुताबिक बालिका की मां ने लंका थाने में केस दर्ज कराया था। बताया था कि सात वर्ष की बेटी के साथ अपने पिता के घर वाराणसी में रह रही थी। 23 मार्च 2018 को उसकी बेटी को स्कूल की छुट्टियों में उसके कार्डियोलाजिस्ट पिता हल्द्वानी ले गये। इस दौरान जब भी बेटी से बात होती थी तो वह डरी सी रहती थी। रो-रोकर बनारस घर आने के लिए कहती थी। 30 मार्च 2018 को पति ने बच्ची को ले जाने के लिए कहा। महिला ने बताया कि जब बेटी से मिली तो वह लिपटकर रोने लगी। बनारस आने के बाद...