लखनऊ, अगस्त 6 -- शादी समारोह से सात साल की किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुराचार करने के एक मामले में आरोपी मोहित कुमार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने मोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता विनय तिवारी एवं अनुपमा श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा 18 अप्रैल 2019 को सरोजनी नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। उन्होंने तहरीर में लिखा था कि 17 अप्रैल 2019 को रात करीब 9:00 बजे पूरे परिवार के साथ जेपी लान में शादी समारोह में गए थे। उनकी सात साल की बेटी को समरोह स्थल से अज्ञात व्यक्ति ले गया था। रिश्तेदारों ने जाते हुए देखा था तथा घर वालों को बताया था। अदालत को बताया गया कि...
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