लखीमपुरखीरी, दिसम्बर 23 -- खीरी में सात वर्ष के बच्चे की कुकर्म के बाद गला घोंटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने दोषी को आजीवन कारावास समेत 1,35,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। अभियोजन की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 31 जनवरी 2014 को पलिया थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला सात वर्षीय बच्चा अपने एक दोस्त के साथ गन्ने की पताई लेने खेत में गया था। इसी दौरान वहां पर विनोद नामक युवक आ गया और वह बच्चे को जबरन गन्ने के खेत में ले गया। आरोपी ने बच्चे के साथ कुकर्म किया। इस बात की जानकारी किसी को न हो सके इसलिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। काफी देर तक जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो उसके घरवालों ने तलाश शुरू ...