शाहजहांपुर, नवम्बर 21 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। थाना तिलहर क्षेत्र में सात वर्षीय नाबालिग बालक के साथ हुए दुराचार के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 43 के न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय ने आरोपी महेश उर्फ गिट्टा को दोषी करार देते हुए 20 साल का सश्रम कारावास और 30,500 रुपये का अर्थदण्ड देने का आदेश सुनाया। मामले की शुरुआत पीड़ित के पिता द्वारा थाने में तहरीर 27 अक्तूबर 2019 देने से हुई। तहरीर में लिखा गया कि 26 अक्तूबर 2019 उनका सात वर्षीय पुत्र घर के सामने खेल रहा था, लेकिन अचानक गायब हो गया। बच्चे को खोजते हुए पिता और माता गांव के दक्षिण में स्थित बगिया के पास पहुंचे। वहां उन्हें बच्चे के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। गन्ने के खेत में जाकर उन्होंने देखा कि महेश उर्फ गिट्ट ने बच्चे को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुराचार कर रहा है। वाद...