हापुड़, सितम्बर 22 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने सात वर्षीय बच्ची से छे़ड़छाड़ के मामले में सोमवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। दोषी तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया की 30 सितंबर 2018 को थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी सात वर्षीय पुत्री स्थानीय स्कूल में पढ़ती है। 30 सितंबर 2018 को पड़ोसी साबिर ने पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने साबिर को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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