शामली, जुलाई 3 -- न्यायालयों ने पशु क्रूरता अधिनियम व चोरी सहित सात अलग-अलग मामलों में दस दोषियों को सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में कैराना कोतवाली पर मोहल्ला काजीवाड़ा निवासी रईस, गफ्फार, सत्तार, अनीस, जमील व साहिल के विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला कैराना स्थित सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने दोषियों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित दिया। दूसरे मामले में वर्ष 2020 में नासिर काटू निवासी गांव खुरगान को महामारी अधिनियम के तहत कैराना कोतवाली में नामजद किया गया था। सीजेएम कोर्ट ने दोषी को छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तीसरा मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें कैराना कोतवाली पुलिस ने शहजाद निवासी गांव मोहम्मदपुर राई को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। सीजेएम कोर्ट ने दोषी को जे...
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