हरिद्वार, फरवरी 17 -- पुरानी करेंसी मामले में आरोपी रूपेश वालिया समेत सात लोगों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीजेएम कोर्ट ने पुरानी करेंसी मामले में सभी आरोपियों को धारा 420, 120बी व 511आईपीसी से उन्मोचित करने के आदेश दिए हैं। विनिदृष्ट बैंक नोट्स अधिनियम 2017 की धारा 5/7 में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। वर्ष 2022 में पुलिस ने सभी आरोपियों पर गंभीर धाराओं में विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजा था। इससे पहले पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बचाव पक्ष के वकील चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र को आरोप तय करने के स्तर पर चुनौती दी गई थी। आरोप पत्र में धोखाधडी व आपराधिक षड़यंत्र के आरोप नहीं बन रहे थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रूपेश वालिया समेत सात लोगों को धारा 420,120 बी व ...