देवघर, सितम्बर 20 -- देवघर प्रतिनिधि देवघर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर झा की अदालत ने जसीडीह थाना कांड संख्या-127/2025 के मामले में सुनवाई के बाद आरोपित मंटू दास, भोला दास, चंदन दास, तेजो दास, विक्की दास, रुना देवी एवं कौशल्या देवी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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