गुड़गांव, नवम्बर 4 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के डीएलएफ क्षेत्र में करीब साढ़े चार हजार मकानों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय को इस मामले में मकान मालिकों को सुनवाई का मौका देने का आदेश दिया है। ऐसे में मकान मालिकों को फिलहाल राहत मिल गई है। इस मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वेबसाइट पर डाला गया। डीएलएफ सिटी की आरडब्ल्यूए ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया था कि डीएलएफ के ईडब्ल्यूएस वर्ग को आवंटित प्लॉट पर निर्मित मकानों में कब्जा प्रमाणपत्र और नक्शे का उल्लंघन हुआ है। मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर एवं ग्...