बस्ती, सितम्बर 4 -- बस्ती, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द की अदालत ने साक्ष्य मिटाने के मामले में आरोपी मामा को पांच वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास काटनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी व वेदप्रकाश पांडेय ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि लालगंज थानाक्षेत्र के बानपुर गांव के पास एक लड़की की लाश मिली। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज करके आरोप पत्र झिनकू राय उर्फ विजय पिता ग्राम कोल्हुआ लकड़ा थाना कोतवाली खलीलाबाद व अमरनाथ पांडेय मामा ग्राम चित्राखोर थाना लालगंज के विरुद्ध कोर्ट में दाखिल किया था। चिकित्सक द्वारा पीएम में डूबने से मौत बताया। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि झिनकू राय की मृतक चंचल उर्फ कालिंदी बेटी थी।...