बगहा, जुलाई 19 -- बगहा। झारखंड के धनबाद जेल में बंद माओवादी वीरेन्द्र कुमार उर्फ विरेन्द्र काजी की सुनवाई गोवर्धना थाना कांड संख्या 08/2005 में शुक्रवार को बगहा कोर्ट में हुई। इसके लिए अभियुक्त विरेन्द्र को धनबाद जेल से बगहा लाया गया था जिसे पुन: सुनवाई समाप्त होने के बाद धनबाद जेल भेज दिया गया। बगहा कोर्ट में सुनवाई के बाद साक्ष्य के आभाव में माओवादी विरेन्द्र को दोषमुक्त कर दिया गया। उसपर भादवि की धारा 148, 149, 307,333, 413, 120बी, 121ए, आर्म्स एक्ट, सीएलएल की धारा , वि.पदार्थ अधिनियम की धारा आदि को लेकर बगहा पुलिस जिला के गोवर्धना थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज गया था। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने दोनो पक्षों का बहस एवं गवाहो को सुनने के बाद पाया कि अभियोजन द्वारा जिन चार साक्षियो को न्यायालय में प्रस्तुत किय...