आगरा, फरवरी 12 -- बलवा, मारपीट, धमकी एवं अन्य के मामले में आरोपियों को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित जसवंत, विष्णु, रवि और गुलशन निवासी खंदारी को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी प्रेमचंद ने थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 20 नवंबर 2014 को आरोपियों ने उसके घर में घुसकर हमला कर वादी और उसके परिजनों को घायल कर दिया। वादी के बयानों में गंभीर विरोधाभास रहा। आरोपित की ओर से अधिवक्ता मनोहर सिंह और चंद्रपाल सिंह ने तर्क प्रस्तुत किए।

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