सुल्तानपुर, अगस्त 26 -- सुलतानपुर। दो साल पूर्व मुंशीगंज थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की के अपहरण और दुराचार के केस में अभियोजन पक्ष की लचर पैरवी के कारण कोर्ट में केस पर साबित नहीं हो सका। रामगंज थाना क्षेत्र के सोनारी निवासी आशीष तिवारी पुत्र राजेश पर पीड़िता के परिवार वालों ने साल 2023 में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में अभियोजन के गवाहों के विरोधाभासी बयान के कारण पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है।

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