पीलीभीत, जुलाई 18 -- पीलीभीत। सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी/डब्ल्यूपी जेएम इशिता सिंह ने देशी तमंचा व दो कारतूस के साथ 20 साल पहले पकड़े गए आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार 19 जुलाई 2005 को थाना पूरनपुर के एसआई यशपाल सिंह हमराही सिपाहियों के साथ गश्त पर थे। माधोटांडा पुल के पास एक व्यक्ति को आता देखा। संदेह होने पर उसको रोका तो वह वापस लौटने लगा। पुलिस कर्मियों ने दौड़ कर उसे पकड़ लिया। उसके पास से 12 बोर का एक तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए। पूछने पर उसने अपना नाम बलविंदर सिंह पुत्र कुलदीप सिंह निवासी सतीपुर थाना पूरनपुर बताया। उसके विरुद्ध आयुद्ध अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु की। अदालत में अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। अदालत ने उसे साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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