नई दिल्ली, सितम्बर 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेहा बारूपाल की अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता गीता अपने आरोपों को साबित करने में असफल रही। साल 2016 में गीता की शादी संजय से हुई थी। गीता ने पति, जेठ, देवर और जेठानी पर दहेज की मांग, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना और यहां तक कि गर्म फ्राइंग पैन से जलाने की कोशिश का आरोप लगाया था। उसने अदालत से भरण-पोषण, मुआवजा और स्त्रीधन लौटाने की मांग की थी। वहीं, ससुराल पक्ष के वकील प्रदीप चौहान ने सभी आरोपों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि शादी साधारण तरीके से हुई थी, कोई दहेज नहीं लिया गया और गीता घर छोड़ते समय अपना सामान साथ ले गई थी। साथ ही अदालत को बताया गया कि संजय किडनी रोग से प...