बस्ती, दिसम्बर 13 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अभियोजन कथानक के अनुसार हर्रैया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि 17 अक्तूबर 2019 को 12 बजे रात्रि में उसकी पुत्री नित्यक्रिया के लिए घर के बाहर निकली थी। घात लगाकर बैठे अयोध्या प्रसाद व संजय वर्मा ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस विवेचना में लगाए गए आरोप झूठे पाये गए थे। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। वादी मुकदमा ने न्यायालय के माध्यम से विचरण चाहा था। न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुना। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने बहस के दौरान कहा कि वादी मुकदमा, अभियुक्त अयोध्या प...