सुल्तानपुर, नवम्बर 24 -- सुलतानपुर। एनडीपीएस ऐक्ट कोर्ट की विशेष जज निशा सिंह ने गांजा बरामदगी के आरोपी इस्तियाक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अधिवक्ता रिजवान अहमद ने बताया कि कुड़वार पुलिस ने चार अक्टूबर 2021 को अलीगंज बाजार के निकट सड़क पर आरोपी के कब्जे से गलत तरीके से गांजा बरामदगी दिखाकर गिरफ्तार किया था। आरोपी पर कोर्ट ने धारा 3/20 एनडीपीएस ऐक्ट के तहत आरोप तय किए थे। साक्ष्य के दौरान पुलिस ठोस सबूत नहीं दे सकी जिस कारण कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।
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