बेगुसराय, मार्च 5 -- चेरियाबरियारपुर, एक संवाददाता। मंझौल व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को एक फैसला सुनाया है। इसमें हत्या के प्रयास के मामले में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी किया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्यनारायण महतो ने बताया कि आरोपी रामायण मोची को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त करार दिया गया। वर्ष 2006 में चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया गया है। पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रामपुर डुमरा जा रहे हैं एक ट्रक का विक्रमपुर के पास डीजल खत्म हो गया था। डीजल लाने के लिए ट्रक चालक को कोरजना निवासी आरोपी ने साइकिल दिया। उसके बदले में एक सौ रुपये की मांग की, नहीं देने पर गोली मार दी थी। अधिवक्ता सत्यनारायण ने बताया कि यही आरोप लगाते हुए ट्रक चालक ने एफआईआर दर्...