आगरा, अगस्त 8 -- दुराचार, मारपीट समेत अन्य के मामले में पीड़िता के बयानों में गंभीर विरोधाभास रहा। अदालत ने आरोपी नवीन कुमार निवासी छत्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं, आरोपित की ओर से अधिवक्ता नीरज पाठक ने तर्क दिए कि पीड़िता के किसी भी परिजन द्वारा कोई गवाही नहीं दी गई। वादिया ने तीन अक्तूबर 2017 को थाना छत्ता पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपित ने करीब एक वर्ष पूर्व उसके घर में घुस प्यार का इजहार कर और धमका कर उसके साथ दुराचार किया। आरोपित ने पीड़िता के अश्लील फोटो खींच उसे ब्लेकमैल किया। विरोध पर धमकी दी गई। 14 सितंबर 2017 को कॉलेज जाने के दौरान आरोपित ने उसके साथ मारपीट की। जिसके उपरांत उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया।

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