रुद्रपुर, दिसम्बर 20 -- रुद्रपुर। साल 2021 के देह व्यापार मामले में अदालत ने चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। एएचटीयू व पुलिस टीम ने 15 नवंबर 2021 को जयनगर क्षेत्र में दबिश देकर एक नाबालिग पीड़िता सहित कुछ लोगों को पकड़ा था और अनैतिक देह व्यापार का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन गुरुवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत में अभियोजन आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। साक्ष्यों के अवलोकन व दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए सभी चारों आरोपी दलीप सिकारी निवासी राधा कान्तुपुर, बलराम मंडल उर्फ बलई निवासी शक्तिफार्म, रविन्द्रनगर धोबीघाट थाना ट्रांजिट कैंप निवासी एक महिला, सूरज विश्वास निवासी लक्खीपुर को दोषमुक्त करार दिया।

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