नई दिल्ली, अप्रैल 23 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को साकेत जिला अदालत से झटका लगा है। अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामले में अदालत ने बुधवार को पाटकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने मेधा को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में परिवीक्षा (प्रोबेशन) बान्ड जमा करने और एक लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा नहीं करने पर अदालत ने यह वारंट जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह की अदालत ने पाटकर को मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। आठ अप्रैल को उन्हें अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया था और उन्हें एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया था। यह मामला अदालत में बुधवार को पाटकर की उपस्थिति, परिवीक्षा बान्ड भरने और जु...
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