नई दिल्ली, फरवरी 15 -- - गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप का मामला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत अदालत ने गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप में तीन लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा है कि उनके खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित हुए हैं। अदालत ने मामले में दो अन्य को उचित संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह की अदालत में रवि गुप्ता, डेविड गुप्ता, अनिल सिसौदिया, कमलेश शर्मा और शेख समीर अली के खिलाफ मामले की सुनवाई चल रही थी। इन आरोपियों के खिलाफ जैतपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत ने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर यह बिना किसी संदेह के साबित होता है कि चार जुलाई 2020 को लगभग साढ़े 11 बजे आरोपी रवि गुप्ता, डेविड गुप्ता और अनिल सिसौदिया का सामान्य उद्देश्...
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