लखीसराय, जनवरी 15 -- लखीसराय में खुद सवालों के घेरे में आ गई है। साइबर थाना कांड संख्या 53/24 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लखीसराय द्वारा स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद एचडीएफसी बैंक द्वारा 31 हजार रुपये की राशि अब तक पीड़ित को नहीं लौटाई गई है। यह मामला अब केवल बैंक की लापरवाही नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि 27 जुलाई 2024 को लखीसराय निवासी हंस राज साइबर ठगी का शिकार हो गए। उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लखीसराय स्थित खाते से 31,000 रुपये की राशि फ्रॉड के माध्यम से एचडीएफसी बैंक के एक खाते में ट्रांसफर कर दी गई। जांच के दौरान साइबर थाना लखीसराय ने उक्त राशि को एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100737221118 में होल्ड करा दिया। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि पीड़ित के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने इस रा...
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