नवादा, अक्टूबर 13 -- नवादा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नवादा में साइबर अपराधियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। कोर्ट ने जिले के एक साइबर सरगना की आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उसे नोटिस भेजा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत भेजे गये नोटिस में उसे 15 दिनों के भीतर कोर्ट में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। ससमय कोर्ट में उपस्थित नहीं होने अथवा संपत्ति से जुड़े ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर कोर्ट उसके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति के अधिग्रहण का आदेश दे सकती है। जिसके बाद उसकी संपत्ति का सरकार अधिग्रहण कर सकती है और उसे सरकारी उपयोग में ला सकती है अथवा कोर्ट के आदेशानुसार उसकी संपत्ति ...