जामताड़ा, जुलाई 2 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साइबर क्राइम के माध्यम से रूपए की ठगी करने के मामले की अंतिम सुनवाई बुधवार को जिला जज प्रथम सह स्पेशल जज संतोष कुमार के न्यायालय द्वारा पुरी की गई। मामले में दोनों पक्षों की दलित सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के एक आरोपी जामताड़ा थाना क्षेत्र के सोनवाद निवासी संतोष रक्षित को भादवि की धारा 419, 420 तथा साइबर एक्ट की धारा 66 डी में दोषी करार दिया। वहीं आरोपी संतोष रक्षित को भादवि की धारा 419 में 2 साल के कारावास भादवि की धारा 420 में 3 वर्ष का कारावास तथा साइबर एक्ट की धारा 66 डी में 3 साल के कारावास की सजा सुनाई । वही न्यायालय ने आरोपी पर 20000 अर्थ दंड की सजा भी सुनाई है आरोपी के विरुद्ध साइबर थाना कांड संख्या 17/2019 के तहत प्राथमिक की दर्ज है घटना 12 जून 2019 की बताई गई ह...