जामताड़ा, दिसम्बर 18 -- साइबर ठगी मामले में तीन आरोपियों को पांच वर्ष का कारावास जामताड़ा, प्रतिनिधि। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साइबर अपराध के माध्यम से रुपये की ठगी करने के मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामले के तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी करार दिए गए आरोपियों में जामताड़ा थाना क्षेत्र के चेंगाईडीह निवासी समीरूद्दीन अंसारी व आशिक अली तथा गोखलाडीह निवासी सफाउद्दीन अंसारी शामिल हैं। न्यायालय ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 419 व 420 तथा आईटी एक्ट की धारा 66 डी के तहत दोषी ठहराया। वहीं न्यायालय ने भादवि की धारा 419 के तहत तीन वर्ष का कारावास एवं Rs.20,000 अर्थदंड, धारा 420 के तहत पांच वर्ष का कारावास एवं Rs.40,000 अर्थदंड तथा आईटी ...