नई दिल्ली, दिसम्बर 29 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साइबर ठगी के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी मोहम्मद गुलाम अंसारी को दोषी करार दिया है। मामला वर्ष 2012 का है, जब फर्जी आरबीआई ई-मेल भेजकर देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को झांसे में लेकर लाखों रुपये की ठगी की गई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी का कबूलनामा स्वेच्छा से किया गया है और यह किसी दबाव, धमकी या लालच का परिणाम नहीं प्रतीत होता। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत लगाई गई सभी संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया। सजा के प्रश्न पर अदालत ने नरम रुख अपनाते हुए आरोपी को जेल भेजने के बजाय जुर्माना लगाने का निर...