रांची, सितम्बर 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य में साइबर अपराध के मामले से संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी (एडजुकेटिंग अफसर) का पद कई सालों से खाली होने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 22 सितंबर को निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा था कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत राज्य में एडजुकेटिंग अफसर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है और अधिकारी का कार्यालय 21 वर्ष से बंद क्यों है। अदालत ने कहा कि यह कार्यालय साइबर अपराध और डेटा उल्लंघन जैसे मामलों में पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान के लिए अधिनियम के तहत अ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.