देवघर, फरवरी 28 -- देवघर प्रतिनिधि साइबर अपराध से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय- सह- साइबर अपराध के मामलों के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने दो आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार साइबर अपरान केस नम्बर 81/2020 के इस मामले में मधुपुर अनुमंडल के सारठ थाना अंतर्गत समलापुर ग्राम निवासी जावेद अंसारी व मुख्तार अंसारी को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। उनके विरुद्ध सारठ थाना कांड संख्या 117/2017 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाह भी प्रस्तुत किए गए। गवाहों के परीक्षण/ प्रति परीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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