बहराइच, अक्टूबर 8 -- बहराइच, संवाददाता। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपकांत मणि ने साइको सीरियल रेपिस्ट अविनाश पांडे उर्फ सिंपल को दलित बच्ची के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कठोर सजा के साथ 2.40 लाख जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला महज 26 कार्यदिवस की सुनवाई में हुआ। जिले में यह पहला मामला और पहला दोषसिद्ध दुष्कर्मी है जिसे अलग अलग मामलों में तीन बार उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीन मामलों में 5.60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अदालत इसे जीवन के अंतिम सांस तक की सजा सुना चुकी है। एक चौथे मामले में निर्णय आने वाला है। दरअसल सुजौली थानाक्षेत्र में अचानक बच्चियों के लापता होने और शाम को मिल जाने की घटनाएं बढ़ गई थी। सभी बच्चियों से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की बात सामने आती थी। सीओ मिहींपु...