हिन्दुस्तान टीम, जून 21 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर हिंसक प्रदर्शन के आरोपी ओकेंद्र सिंह राणा को राहत देते हुए दोनों मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने ओकेंद्र सिंह राणा की दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। गौरतलब है कि राज्यसभा में बहस के दौरान विवादित बयान को लेकर गत 26 मार्च को करणी सेना ने आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर हिंसक प्रदर्शन किया था। उसके बाद सुमन के पुत्र पूर्व विधायक रणजीत सुमन ने आगरा के हरीपर्वत थाने में अज्ञात भीड़ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी घटना को लेकर सांसद की सुरक्षा में तैनात एक पुलिस उपनिरीक्षक ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी। खंडपीठ ने दोनों मुकदमों में याची ओकेंद्र सिंह राणा की गिरफ्तारी प...