गाजीपुर, फरवरी 16 -- गाजीपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए जज शक्ति सिंह ने शनिवार को बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत 11 लोगों के दोष मुक्ति के आदेश के खिलाफ दाखिल अपिल को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सीजेएम न्यायालय के आदेश को बहाल रखा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सहित 11 लोगों को 31 जुलाई 2023 को दोषमुक्त कर दिया था। अभियोजन ने इस आदेश के विरुद्ध जिला जज के न्यायालय में अपील 6 सितम्बर 2023 को जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने दाखिल किया। इस पर जिला जज की अदालत ने मामले को एमपी/एमएलए अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया। जहां पर अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव और बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में दोष मुक्त करने क...