नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की एक याचिका पर शुक्रवार को विभाजित (अलग-अलग) फैसला सुनाया। रशीद ने याचिका में उस आदेश में संशोधन की मांग की थी, जिसमें उन्हें हिरासत में रहते हुए संसद सत्र में शामिल होने के लिए जेल अधिकारियों के पास लगभग चार लाख रुपये जमा करने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने रशीद की याचिका को स्वीकार कर लिया जबकि न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने उनकी याचिका खारिज कर दी। दोनों ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वे एक-दूसरे से सहमत नहीं हो पाए हैं। उन्होंने दो अलग-अलग फैसले दिए हैं। उचित आदेश के लिए इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। बता दें कि उच्च न्यायालय रशीद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जिसमें 25 मार्च...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.