संभल, जून 27 -- समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के अवैध भवन निर्माण प्रकरण में अब नया मोड़ सामने आया है। एसडीएम विकास चंद्र की अदालत में गुरुवार को हुई सुनवाई में सांसद द्वारा प्रस्तुत भवन के नक्शे में त्रुटियाँ पाए जाने पर संशोधित नक्शा प्रस्तुत करने के लिए 8 जुलाई तक का अंतिम अवसर दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि यह सुनवाई टेक्नीशियन ऑफ बिल्डिंग एक्ट 1958 की धारा 10 के अंतर्गत की गई। सुनवाई के दौरान सांसद जियाउर्रहमान बर्क और उनके पिता ममलूकुर्रहमान बर्क की ओर से वकील कासिम जमाल और नईम एडवोकेट अदालत में उपस्थित रहे। असिस्टेंट टाउन प्लानर की तकनीकी रिपोर्ट में सांसद द्वारा जमा नक्शे में तकनीकी गड़बड़ियां पाई गईं, जिसके बाद अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 8 जुलाई तक संशोधित नक्शा जमा करना अनिवार्य है। बता दें कि यह मामला 5 दिसंबर...