रांची, मार्च 18 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में मंगलवार को परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देनेवाली क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना। प्रतिवादी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने चार सप्ताह का समय प्रदान किया। इसके अलावा पूर्व में प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर लगी रोक को अदालत ने बरकरार रखा। सूचक की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। मामूल हो कि सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने याचिका दायर कर दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है। परित्राण मेडिकल ट्रस्ट देवघर के सचिव शिवदत्त शर्मा की ओर से जसीडीह थाना में कांड संख्या-96/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.