रांची, दिसम्बर 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के मनोहरपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है। जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने सोमवार को प्राथमिकी रद्द करते हुए कहा कि मामले में पुलिस ने अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया है और प्रार्थी को जानबूझकर फंसाया गया प्रतीत होता है। अदालत ने भी माना कि इस प्रकरण में आपराधिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं बनता। निशिकांत दुबे ने देवघर के मोहनपुर थाना में दर्ज प्राथमिरी और उसके आधार पर दाखिल चार्जशीट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से प्राथमिकी को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया गया था। मामले में आरोप लगाया गया था ...
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